उज्बेकिस्तान गणराज्य का संविधान, हमारे देश का मौलिक कानून, 8 दिसंबर 1992 को अपनाया गया था। उज्बेकिस्तान का संविधान हमारे देश के मुख्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों को स्थापित करता है। राष्ट्रीयता और धर्म की परवाह किए बिना, पूरी आबादी के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता, शांति और सद्भाव के संरक्षण को पूरी तरह से बनाने और सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाने का आह्वान किया गया है। संविधान हमारे गणतंत्र के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का गारंटर है, सुरक्षा और लोकतंत्र का प्रतीक है।
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